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Union Budget 2020-21 Pdf | केन्द्रीय बजट 2020 | Indian Budget 2020-21

Union Budget 2020-21 Pdf Download | Summary | Date | Highlights 

Union Budget 2020-21 Pdf Download | Summary | Date | Highlights
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में वित्तीय वर्ष 2020-21 (Financial Year 2020-21) के लिए केंद्रीय बजट 2020 (Union Budget 2020) पेश किया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmla Sitharaman) द्वारा पेशा किया गया दूसरा बजट है। पिछले साल की तरह इस साल भी वित्त मंत्री सुबह संसद में पारंपरिक 'बही-खाटा' के साथ पहुंची। बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट तीन विषयों पर केंद्रित है, महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज।

आयकर की दरों में कमी, सीतारमण के बजट भाषण का मुख्य आकर्षण रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपकी आया 5 से 7.5 लाख है तो उसपर आपकी आय के हिसाब से 10 फीसदी का टैक्स लगेगा। वहीं 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी, जबकि 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। 12.5 लाख से 15 लाख पर 25 फीसदी टैक्स लगेगा, वहीं 15 लाख से ऊपर की आय वालों पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। 10 फीसदी का स्लैब नया बनाया गया है।

बजट 2020 इनकम टैक्स स्लेब (Budget 2020 Income Tax Slab) आय अब पहले 5 लाख तक की कमाई कोई टैक्स नहीं कोई टैक्स नहीं 5 से 7.5 लाख 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत 7.5 से 10 लाख 15 प्रतिशत 20 प्रतिशत 10 से 12.5 लाख 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत 12.5 से 15 लाख 25 प्रतिशत 30 प्रतिशत 15 लाख से ऊपर की आय 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत

बजट 2020 इनकम टैक्स स्लेब (Budget 2020 Income Tax Slab)


आय
अब
पहले
5 लाख तक की कमाई
कोई टैक्स नहीं
कोई टैक्स नहीं
5 से 7.5 लाख
10 प्रतिशत
20 प्रतिशत
7.5 से 10 लाख
15 प्रतिशत
20 प्रतिशत
10 से 12.5 लाख
20 प्रतिशत
30 प्रतिशत
12.5 से 15 लाख
25 प्रतिशत
30 प्रतिशत
15 लाख से ऊपर की आय
30 प्रतिशत
30 प्रतिशत

Budget 2020 Highlights In Hindi


--वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2020-21 आय बढ़ाने और लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करने के लिए है। वित्तमंत्री ने कहा, "केवल उच्च विकास के माध्यम से हम अपने युवाओं को रोजगार और सार्थक रूप से नियोजित कर सकते हैं।

--आम आदमी (आयकरजमा): प्रत्यक्ष कराधान संरचना को सरल बनाने की दृष्टि सेवित्त मंत्री ने छूट के लिए छूट देने वाले व्यक्तियों के लिए नई आयकर दरों की घोषणा कीएक ऐसा कदम जो एक साल में 15 लाख रुपये कमाने वालों के आयकर में 78,000 से 1,97,000 की छूट मिलेगी।

--सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपयेपानी की योजना के लिए 3.6 लाख करोड़रुपये, (घरों में पाइप की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से)शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और महिलाओं के लिए केंद्रीय योजनाओं पर 28,600 करोड़ रुपये आवंटित किये।

--वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को 69,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा और चिकित्सा उपकरणों से करों का उपयोग इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्वच्छता कार्यक्रम 'स्वच्छ भारत मिशन' के लिए 12,300 करोड़ रु का बजट रखा।


--सरकार ने 11,000 किलोमीटर रेल पटरियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा, और 2,000 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण की घोषणा की। इसने राष्ट्रीय रसद नीति की भी घोषणा की, जिसे वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही जारी किया जाएगा।   वित्त मंत्री ने 100 अतिरिक्त हवाई अड्डों के विकास और 2024 तक 12 लॉट में 6,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों के विमुद्रीकरण की घोषणा की।


अनुलाभ के रूप में लगाए जाने वाले कुछ योगदान 
किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में किसी कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए INR 7,50,000 से अधिक का योगदान, अधिसूचित पेंशन योजना या स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधि कर्मचारियों के हाथों में कर योग्य होगी। ऐसे योगदानों के लिए वार्षिक अभिवृद्धि 7,50,000 से अधिक होगी। कर योग्य के रूप में माना जाता है। 

कर्मचारी स्टॉक लाभ योजनाओं के तहत लाभों का कराधान 
नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी स्टॉक लाभ योजनाओं के तहत जारी प्रतिभूतियां कर्मचारियों के हाथों में उनके व्यायाम (यानी आवंटन) के समय कर योग्य हैं। पात्र स्टार्ट-अप्स के मामले में, इस तरह के लाभ पर कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के अंत से 5 साल बाद के भीतर करने का प्रस्ताव है जिसमें 
(i) विकल्पों का प्रयोग किया जाता है 
(ii) बिक्री की तिथि कर्मचारी द्वारा ऐसी सुरक्षा 
(iii) कंपनी के साथ कर्मचारी को रोजगार देने की तारीख, जो भी जल्द से जल्द हो। 

घरेलू कंपनियों और म्यूचुअल फंड से लाभांश का कराधान 
आयकर के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का भुगतान करने के लिए डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूट या पेमेंट करने वाली घरेलू कंपनियों को जरूरत होती है। कुछ डिविडेंड पाने वाले के हाथों में INR 10,00,000 तक छूट होती थी। यह कंपनियों द्वारा देय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटाने और ऐसी कंपनियों से म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, जो प्राप्तकर्ताओं के हाथों संबंधित टैक्सियों (यानी व्यक्तियों के लिए लागू स्लैब दरों) पर लागू होते हैं। 

सस्ती हाउसिंग स्कीम के तहत घर खरीदने के लिए लोन लेने की टाइमलाइन को बढ़ाया

 गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में INR 1,50,000 की अतिरिक्त कटौती वित्त अधिनियम 2019 में उपलब्ध कराई गई थी, जिसके लिए स्टांप शुल्क मूल्य INR 45,00,000 से अधिक नहीं था। कुछ कटौती की संतुष्टि के अधीन उपलब्ध थी निर्दिष्ट शर्तों सहित कि ऋण को 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। वर्तमान बजट में ऐसे ऋण की मंजूरी के लिए समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।


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कुशल कर प्रशासन


एफएम ने कर प्रशासन की दक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया और कर दाता उत्पीड़न को समाप्त करने के उद्देश्य से क़ानून में "करदाता के चार्टर" को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। चार्टर की सामग्री को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। आधार पर स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित करने के लिए एक प्रणाली शुरू की जाएगी जिसके द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र भरने के लिए पैन को बिना आवश्यकता के तुरंत ऑनलाइन आवंटित किया जाएगा। 
पेश किए गए फेसलेस मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुरूप, बजट में फेसलेस अपील प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है। मुकदमों को कम करने के लिए "विवद से विश्वास" योजना लाने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के तहत, एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और ब्याज की पूरी छूट मिलेगी और 31 मार्च 2020 तक करों का भुगतान किया जाता है। 
इस योजना का लाभ उठाने वालों को 31 मार्च 2020 तक भुगतान करना होगा। कुछ अतिरिक्त राशि। यह योजना 30 जून 2020 तक खुली रहेगी। 

Union Budget 2020 Key Features In Hindi PDF Download




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